जालंधर ब्रीज: ज़िला प्रशासन ने कोरोना वायरस कारण अपना पारिवारिक सदस्य गँवा देने वाले जालंधर के 1102 परिवारों को 50 -50 हज़ार रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है।
इस सम्बन्धित जानकारी देते डिप्टी कमिशनर घनश्याम थोरी ने बताया कि अब तक कुल 1102 परिवारों (अनाथ बच्चों सहित ) ने सरकार की तरफ से दी जा रही वित्तीय सहायता का लाभ लिया है। उन्होंने बाकी रहते सभी लाभपातरियों को भी इस सहायता के लिए अप्लाई करने की अपील करते कहा कि योग्य लाभपातरी ज़िला प्रशासकीय कंपलैक्स की पहली मंजिल पर स्थित कमरा नंबर 106 से आवेदन पत्र फार्म प्राप्त कर सकते हैं। इसके इलावा फार्म जालंधर ज़िले की अधिकारत वैबसाईट से भी डाउनलोड किया जा सकता है।
घनश्याम थोरी ने आगे बताया कि प्रशासन की तरफ से यह सहायता महामारी प्रभावित बच्चों को भी दी जा रही है, जिन्होंने कोविड -19 कारण अपने माता -पिता (एक या दोनों) गँवा दिए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि यह बच्चे अपनी पढ़ाई में सहायता के इलावा महीनावार पैनशन के भी योग्य हैं।
डिप्टी कमिशनर ने यह भी कहा कि जो कोई भी अपने माता -पिता को ख़ो चुका है, वह वित्तीय सहायता और पैनशन का लाभ लेने के लिए अप्लाई कर सकता है। उन्होंने कहा कि कोई भी परिवार, जिसने कोविड -19 कारण अपना रोज़ी -रोटी कमाने वाला खो दिया है, के आश्रित पत्नी और नाबालिग बच्चों सहित 1500 रुपए की महीनावार पैनशन के लिए योग्य हैं।
डिप्टी कमिशनर ने कोविड -19 प्रभावित सभी परिवारों और बच्चों को वित्तीय लाभ के लिए आवेदन करने की अपील करते अथारटी को ऐसे मामलों की समय पर पड़ताल यकीनी बनाने के आदेश दिए ,जिससे उनकी पैनशन और अन्य वित्तीय लाभ सम्बन्धित जल्दी से जल्दी मदद की जा सके। उन्होंने कहा कि ज़िला प्रशासन कोविड -19 प्रभावित सभी व्यक्तियों को 50,000 रुपए की वित्तीय सहायता देने के लिए पाबंद है। उन्होंने कहा कि लोग वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करने सम्बन्धित किसी भी तरह की जानकारी और सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 0181 -2224417 पर फ़ोन कर सकते हैं।
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