November 23, 2024

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सी.आर.एम. स्कीम के अंतर्गत लाभप्रद कृषि मशीनरी पर सब्सिडी प्राप्त करने के लिए किसान करें आवेदन: डा. गुरदेव सिंह

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जालंधर ब्रीज: पंजाब सरकार की ओर से फसलों के अवशेषों विशेष तौर पर धान की पराली की संभाल के लिए क्राप रेजीड्यू मैनेजमेंट(सी.आर.एम) स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2022-23 के अंतर्गत पराली न जलाने के लिए लाभप्रद कृषि मशीनरी की खरीद पर सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आवेदन की मांग कृषि व किसान भलाई विभाग पंजाब के वैब पोर्टल  https://agrimachinerypb.com 15 अगस्त तक दिए जा सकते हैं।

इस संबंधी जानकारी देते हुए मुख्य कृषि अधिकारी डा. गुरदेव सिंह ने बताया कि धान की पराली को संभालने वाली मशीने जैसे कि सुपर एस.एम.एस, हैप्पी सीडर, जीरो टिल्ल ड्रिल, सुपर सीडर, उल्टावें, प्लाओ, हल, पैडी स्ट्रा चौपर, श्रैडर, मल्चर, शरब मास्टर, रोटरी सलैशर, क्राप रीपर, बेलर व रेक मशीनों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। उन्होंने कहा कि जिले के चाहवान आवेदक व्यक्तिगत किसान, रजिस्टर्ड फार्मर ग्रुप,  पंचायत, सहकारी सभा व किसान निर्माता संगठन, एफ.पी.ओ की ओर से विभाग के वैब पोर्टल पर जाकर आनलाइन आवेदन दिया जा सकता है।

मुख्य कृषि अधिकारी ने किसानों को अपील करते हुए कहा कि रजिस्टर्ड करने के समय पोर्टल पर दर्ज नियम व शर्तों का खास ध्यान रखा जाए ताकि योग्य किसान ही उक्त स्कीम का लाभ ले सकें। उन्होंने कहा कि आवेदन करते समय आवेदक के पास आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, स्व घोषणा पत्र, किसान ग्रुप, कोआप्रेटिव सोसायटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट(यदि किसान समूह, कोआप्रेटिव सोसायटी की ओर से आवेदन किया गया है), बैंक खाता पासबुक(व्यक्तिगत किसान, रजिस्टर्ड किसान समूह, ग्राम पंचायत, कोआप्रेटिव सोसायटी, एफ.पी.ओ. के नाम पर), पैन कार्ड(यदि किसान ग्रुप, कोआप्रेटिव सोसायटी, एफ.पी.ओ. की ओर से दिया जाना है), अनुसूचित जाति सर्टिफिकेट(यदि किसान ग्रुप अनुसूचित जाति से संबंधित हो) आदि होना जरुरी है।

इसके अलावा किसान ग्रुप, कोआप्रेटिव सोसायटी, एफ.पी.ओ., सहकारी सभा के प्रमुख व दो अन्य सदस्यों का आधार नंबर आदि का विवरण पोर्टल पर दर्ज होना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि पोर्टल पर दर्ज किया जाने वाला मोबाइल नंबर चालू हालत में होना अनिवार्य है ताकि पोर्टल की ओर से समय-समय पर भेजे जाने वाले वन टाइप पासवर्ड (ओ.टी.पी)  या अन्य संदेश आवेदक को उसके मोबाइल पर प्राप्त हो सकें। उन्होंने बताया कि आनलाइन आवेदन प्राप्त होने के बाद स्कीम की हिदायतों मुताबिक योग्य आवेदक को मशीन की खरीद संबंधी मंजूरी पत्र भी आनलाइन ही जारी किए जाएंगे, जिसके बाद किसान पोर्टल में दर्ज किसी भी मशीनरी निर्माता, डीलर स े अपनी मर्जी अनुसार मंजूर की गई मशीन की खरीद कर सकेंगे।

डा. गुरदेव सिंह ने जिले के समूह किसानों को अपील की कि अधिक से अधिक किसान इस स्कीम का लाभ लें ताकि धान की पराली को आग लगाने की प्रथा पर नकेल कसी जा सके व वातावरण में फैलने वाले वायु प्रदूषण, धरती की उपजाऊ शक्ति, मनुष्य व अन्य जीव जंतुओं के स्वास्थ्य पर होने वाले दुष्प्रभावों को रोका जा सके।

अधिक जानकारी के लिए कोई भी तकनीकी या गैर तकनीकी मुश्किल आने पर किसान संबंधित ब्लाक कृषि अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। ब्लाक भूंगा के लिए 98761-96210, दसूहा के लिए 98550-03462, गढ़शंकर के लिए 79865-17309, हाजीपुर के लिए 98724-95337, होशियारपुर-1 के लिए 88474-88119, होशियारपुर-2 के लिए 78375-95048, माहिलपुर के लिए 95015-82430, मुकेरियां के लिए 94171-82016, तलवाड़ा के लिए 87259-53339 व टांडा के लिए 94655-80153 पर संपर्क किया जा सकता है।


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