जालंधर ब्रीज: डिप्टी कमिश्नर अमित कुमार पांचाल द्वारा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए पंजाब सरकार द्वारा लागू की गई ‘बिल ले आओ, इनाम पाओ योजना’ का अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए लोगों से खरीदारी करते समय बिल लेने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार की इस योजना के तहत जहां खरीदार को विभिन्न पुरस्कारों से पुरस्कृत किया जाता है, वहीं खरीदी गई वस्तु के क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में वह आगे की कार्रवाई करने में भी सक्षम होता है।
वर्णनयोग है कि पंजाब सरकार महीने की 7 तारीख को कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ निकालती है, जिसमें पूरे महीने के बिल को ड्रॉ में शामिल किया जाता है। ड्रा के बाद, पुरस्कार विजेताओं को सीधे उनके बैंक खातों में भुगतान किया जाता है।
डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य जहां कानूनों के बारे में जागरूकता फैलाना वहीं लोगों को डीलरों से बिल लेने के लिए प्रेरित करना है। इस योजना के तहत पंजाब में की गई खरीदारी का खुदरा बिल रखने वाला कोई भी व्यक्ति पात्र भागीदार होगा और बिल का न्यूनतम मूल्य 200 रुपये होना चाहिए। पेट्रोल, डीजल, कच्चे तेल, हवाबाजी टरबाइन तेल और शराब के बिक्री बिल ड्रा के लिए योग्य नहीं हैं। डिप्टी कमिश्नर ने लोगों से पंजाब सरकार की इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की और खरीदारी के समय बिल जरूर लेने को कहा।
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