जालंधर ब्रीज: जिला मजिस्ट्रेट संदीप हंस ने पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से दसवीं, बारहवीं श्रेणी टर्म-2 की वार्षिक परीक्षाओं(ओपन स्कूल सहित) संबंधी परीक्षा के दिनों तक जिले के सभी परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर घेरे के अंदर सी.आर.पी.सी. की धारा 144 लगाने के आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेश में उन्होंने बताया कि वाइस चेयरमैन-कम-सचिव पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से उक्त परीक्षाएं 22 अप्रैल से 23 मई तक सुबह व सांय के सत्र में बोर्ड द्वारा जिला स्तर पर स्थापित किए परीक्षा केंद्रों में करवाई जा रही हैं। उन्होंने बताया कि जिले में परीक्षा के लिए 169 सैंटर स्थापित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि आम देखने में आया है कि परीक्षाओं के दौरान परीक्षार्थियों के रिश्तेदार व अन्य व्यक्ति परीक्षा केंद्रों के इर्द-गिर्द एकत्र हो जाते हैं, जिस कारण अप्रिय घटना हो सकती है व परीक्षा की पवित्रता भंग होती है।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि इस लिए परीक्षा को शांतिमय व सुचारु ढंग से करवाने के लिए फौजदारी संहिता 1973(1974 का एक्ट नंबर 2) की धारा 144 के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर घेरे के अंदर 5 या इससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर पाबंदी लगाई गई है।
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