जालंधर ब्रीज: जिला मजिस्ट्रेट होशियारपुर कोमल मित्तल ने आने वाले दिनों में त्यौहारों के मद्देनजर पटाखे चलाने को लेकर जिले की सीमा में फौजदारी संहिता संघ 1973(1974) के एक्ट नंबर 2 की धारा 144 के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए है। जारी आदेशों में उन्होंने जिले में पटाखे आतिशबाजी चलाने के लिए दिन व समय के हिसाब से शेड्यूल जारी किया है और निर्देश दिए है कि इस निर्धारित समय के बाद या पहले पटाखे व आतिशबाजी चलाने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी।
जिला मजिस्ट्रेट ने जारी आदेश में बताया कि 12 नवंबर को दीवाली वाले दिन सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक, 27 नवंबर को गुरुपर्व वाले दिन सुबह 4 बजे से सांय 5 बजे व रात 9 बजे से रात 10 बजे तक, 25 दिसंबर क्रिसमस व 31 दिसंबर(मध्य रात्री) नए वर्ष के अवसर पर रात 11:55 से रात 12:30 तक पटाखे चलाए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि इसके अलावा साइलेंस क्षेत्र जैसे कि अस्पताल, शैक्षणिक संस्थानों, अदालतों व धार्मिक स्थानों आदि के 100 मीटर घेरे के अंदर पटाखे चलाने की आज्ञा नहीं रहेगी। उन्होंने समूह उप मंडल मजिस्ट्रेटों, इलाका मजिस्ट्रेट, जिला पुलिस को निर्देश दिए हैं कि वे इन आदेशों व सरकार की ओर से समय-समय पर जारी हिदायतों का पालन करना यकीनी बनाएं।
More Stories
डिप्टी कमिश्नर द्वारा आवास योजना के तहत लाभार्थीयों को स्वीकृति पत्र जारी
मुख्यमंत्री ने वर्धमान स्टील ग्रुप को 1750 करोड़ रुपए की लागत से प्लांट स्थापित करने के लिए पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया
पंजाब विधानसभा की 4 सीटों के उपचुनाव के लिए हुई वोटों की गिनती 23 नवंबर को, तैयारियां मुकम्मलः मुख्य चुनाव अधिकारी सिबिन सी