November 23, 2024

Jalandhar Breeze

Hindi Newspaper

जिला मजिस्ट्रेट ने त्यौहारों के मद्देनजर पटाखे व आतिशबाजी चलाने का शेड्यूल किया जारी

Share news

जालंधर ब्रीज: जिला मजिस्ट्रेट होशियारपुर कोमल मित्तल ने आने वाले दिनों में त्यौहारों के मद्देनजर पटाखे चलाने को लेकर जिले की सीमा में फौजदारी संहिता संघ 1973(1974) के एक्ट नंबर 2 की धारा 144 के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए है। जारी आदेशों में उन्होंने जिले में पटाखे आतिशबाजी चलाने के लिए दिन व समय के हिसाब से शेड्यूल जारी किया है और निर्देश दिए है कि इस निर्धारित समय के बाद या पहले पटाखे व आतिशबाजी चलाने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी।

जिला मजिस्ट्रेट ने जारी आदेश में बताया कि 12 नवंबर को दीवाली वाले दिन सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक, 27 नवंबर को गुरुपर्व वाले दिन सुबह 4 बजे से सांय 5 बजे व रात 9 बजे से रात 10 बजे तक, 25 दिसंबर क्रिसमस व 31 दिसंबर(मध्य रात्री) नए वर्ष के अवसर पर रात 11:55 से रात 12:30 तक पटाखे चलाए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि इसके अलावा साइलेंस क्षेत्र जैसे कि अस्पताल, शैक्षणिक संस्थानों, अदालतों व धार्मिक स्थानों आदि के 100 मीटर घेरे के अंदर पटाखे चलाने की आज्ञा नहीं रहेगी। उन्होंने समूह उप मंडल मजिस्ट्रेटों, इलाका मजिस्ट्रेट, जिला पुलिस को निर्देश दिए हैं कि वे इन आदेशों व सरकार की ओर से समय-समय पर जारी हिदायतों का पालन करना यकीनी बनाएं।


Share news