जालंधर ब्रीज: भारत निर्वाचन आयोग ने तारीख 10 फरवरी, 2022 से तारीख 07 मार्च, 2022 तक देश भर में एग्जि़ट पोल पर पाबंदी लगाई है।इस सम्बन्धी जानकारी देते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पंजाब डॉ. एस करुणा राजू ने आज बताया कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 ए के प्राावधानों के अनुसार तारीख 10 फरवरी, 2022 को सुबह 7 बजे से लेकर तारीख 07 मार्च, 2022 शाम 6:30 बजे तक कोई भी एग्जिट पोल नहीं किया जा सकता और ना ही कोई प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अन्य किसी भी संचार माध्यम पर एग्जि़ट पोल को दिखाया नहीं जा सकता है।
प्रवक्ता ने आगे स्पष्ट करते हुए बताया भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तारीख 28 जनवरी 2022 को जारी अधिसूचना के अनुसार चुनावी क्षेत्रों में मतदान से 48 घंटे पहले कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया किसी भी एग्जि़ट पोल के नतीजे या सर्वेक्षण को नहीं दिखा सकेगा।
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