November 26, 2024

Jalandhar Breeze

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कोर्ट मामलों के निपटारे को यकीनी बनाया जाये

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जालंधर ब्रीज: इंडियन स्टैंप एक्ट की धारा 48 के अंतर्गत डिफाल्टरों की तरफ 19.93 करोड़ रुपए के बकाए का गंभीर नोटिस लेते हुए डिप्टी कमिश्नर जालंधर घनश्याम थोरी ने माल अफसरों को जाएँ -बूझ कर कर्ज़े की अदायगी न करने वालों से रिकवरी को तेज़ करने के निर्देश दिए और कहा कि इस कार्य में किसी भी प्रकार की ढील या लापरवाही को किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जायेगा।

ज़िला प्रशासकी कंपलैक्स में रिकवरी, माल रिकार्ड, ई कोर्ट मैनेजमेंट व्यवस्था और समय पर इंतकालों के इंदराज का जायज़ा लेने के लिए मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए थोरी ने माल आधिकारियों को राज्य सरकार के मालीए को बढ़ाने के लिए रिकवरी को सर्वोच्च पहल देने के निर्देश दिए।

डिप्टी कमिश्नर ने उप मंडल मैजिस्टरेटों (एस.डी.एमज़) को कहा कि वह रिकवरी सम्बन्धित समुच्चय प्रक्रिया की निजी निगरानी करें जिससे रिकवरी की प्रक्रिया को तेज़ किया जा सके। उन्होंने कहा कि जान -बूझ कर कर्ज़े की अदायगी न करने वालों से रिकवरी को जल्द से जल्द यकीनी बनाने की ज़रूरत है।

इस अवसर पर उन्होंने ई -कोर्ट मैनेजमेंट व्यवस्था और माल अदालतों में दिए बकाया मामलों का जायज़ा लेते आधिकारियों को उनकी अदालतों में बकाया मामलों के समय पर निपटारे को विश्वसनीय बनाने और उनके दफ़्तर में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए। उन्होंने निजी तौर पर माल अदालतों में बकाया पड़े पुराने मामलों का जायज़ा लिया और सबंधित आधिकारियों को इनका पहल के आधार पर निपटारा करने को यकीनी बनाने के निर्देश दिए।

इस अवसर अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (ज) अमरजीत बैंस, उप मंडल मैजिस्ट्रेट हरप्रीत अटवाल, बलबीर राज सिंह, बल विश्वास, पूनम सिंह और अन्य भी उपस्थित थे।


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