November 22, 2024

Jalandhar Breeze

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आबकारी विभाग ने शराब की तस्करी और अवैध शराब बनाने की गतिविधियों पर कसा शिकंजा

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जालंधर ब्रीज: आगामी लोकसभा चुनाव-2024 के मद्देनजऱ लगाए गए आदर्श चुनाव आचार संहिता के दौरान शराब की तस्करी और अवैध शराब बनाने सम्बन्धी गतिविधियों पर पूरी तरह से काबू पाकर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को सुनिश्चित बनाने के लिए आबकारी विभाग, पंजाब द्वारा शुरू की गई मुहिम के दौरान आबकारी और कराधान कमिश्नर, पंजाब वरुण रूज़म के योग्य नेतृत्व अधीन सख़्त कार्यवाही की जा रही है।  

उन्होंने उच्च अधिकारियों की टीम के साथ सहायक कमिश्नर (आबकारी) पटियाला के दफ़्तर, पटियाला की एक बीयर निर्माण यूनिट और मोहाली के एक शराब थोक डिस्ट्रीब्यूटर की औचक चैकिंग की।  

उन्होंने चंडीगढ़-अम्बाला राष्ट्रीय मार्ग पर झरमड़ी बैरियर पर स्थित अंतरराज्यीय नाकों की भी चैकिंग की। सहायक कमिश्नर (आबकारी)  पटियाला के दफ़्तर में चैकिंग के दौरान उन्होंने अधिकारियों को हिदायत की कि जिले के समूह आबकारी संस्थाओं पर सख़्त नजऱ रखी जाये और आने वाले दिनों के दौरान शराब की कोई भी अवैध बिक्री न होने दी जाये। शराब निर्माण यूनिट मैसर्ज अमारा बरूअरी प्राईवेट लिमिटेड पटियाला की औचक चैकिंग के दौरान उन्होंने उत्पादन और डिस्पैच के रिकॉर्डों की जांच की।

उन्होंने शराब के प्रवाह पर तकनीकी कंट्रोल रखने के लिए सभी शराब निर्माण इकाईयों पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरों और बूम बैरियरों के कामकाज की भी चैकिंग की। इसी तरह थोक डिस्ट्रीब्यूटर मैसर्ज विशाल ऐंटरप्राईज़, जे.एल.पी.एल. इंडस्ट्रियल एरिया सैक्टर-82, मोहाली में भी सीसीटीवी लगाने और इनके कामकाज की चैकिंग की गई।  

चैकिंग के दौरान डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा रखे गए रिकॉर्ड की भी जांच की गई। आबकारी कमिश्नर पंजाब ने कहा कि हाल ही में बोटलिंग प्लांट मैसर्ज बोरिश इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड, गाँव बेहड़ा तहसील डेराबसी जि़ला एस.ए.एस. नगर की औचक चैकिंग की गई, जिस दौरान पाया गया कि इस प्लांट द्वारा पंजाब आबकारी एक्ट, 1914 की विभिन्न धाराओं का उल्लंघन किया गया है, जिसके उपरांत विभाग द्वारा उक्त बोटलिंग प्लांट का लाइसेंस 15 दिनों के लिए निरस्त कर दिया गया है।  
आज की चैकिंग के दौरान उन्होंने विभाग के समूह अधिकारियों को हिदायत की कि शराब की ग़ैर-कानूनी तस्करी पर पूरी तरह से नकेल कसते हुए मतदान को स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से करवाना सुनिश्चित बनाने के लिए कोई कसर बाकी न छोड़ी जाये।

अतिरिक्त मुख्य सचिव-कम-वित्तीय कमिश्नर (कराधान), पंजाब विकास प्रताप और आबकारी एवं कराधान कमिश्नर, पंजाब वरुण रूज़म के दिशा-निर्देशों के अनुसार आबकारी विभाग द्वारा शराब की तस्करी, ई.एन.ए. की तस्करी और आबकारी से सम्बन्धित अन्य अपराधों के विरुद्ध सख़्त कार्यवाही की जा रही है।

केवल आदर्श चुनाव आचार संहिता के समय के दौरान ही आबकारी विभाग ने लगभग 1229 एफ.आई.आरज़ दर्ज की हैं, और 1064 गिरफ़्तारियाँ की हैं, 19557 लीटर अवैध शराब पकड़ी गई है, 37,87,283 लीटर लाहन बरामद करके नष्ट की गई है, पी.एम.एल./आई.एम.एफ.एल./बीयर की 1,11,709 बोतलें ज़ब्त की हैं। इस ज़ब्ती की अनुमानित कीमत 25.71 करोड़ रुपए है। आबकारी विभाग ने शराब की ग़ैर-कानूनी तस्करी में शामिल लाइसेंसधारकों पर भी नकेल कसी गई है।  

कई मामलों में इन उल्लंघना में शामिल लाइसेंसधारकों के ठेके को बंद किया गया है। आबकारी कमिश्नर ने आगे बताया कि राज्य में शराब के प्रवाह पर पैनी नजऱ रखी जा रही है, और आगामी लोकसभा चुनाव-2024 के मद्देनजऱ शराब के ग़ैर-कानूनी प्रवाह और बिक्री को रोकने के लिए राज्य भर में 126 नाके/चैकिंग प्वाइंट्स स्थापित किये गए हैं।  


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