जालंधर ब्रीज: मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार पंजाब को अपराध मुक्त राज्य बनाने के लिए वचनबद्धता को दोहराते हुये पंजाब पुलिस ने आज दो व्यक्तियों को गिरफ़्तार करके एक अधेड़ उम्र की महिला के ‘मानव बलिदान’ की कोशिश सम्बन्धी सनसनीखेज़ मामले को सुलझा लिया। उक्त दोषियों की तरफ से अमीर बनने की इच्छा रखते हुये जादू-टोने के हिस्से के तौर पर पीड़ित महिला का कत्ल करने की कोशिश की गई थी।
रोपड़ रेंज के इंस्पेक्टर जनरल आफ पुलिस गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि पकड़े गए दोनों मुलजिमों की पहचान कुलदीप सिंह उर्फ कीपा और जसवीर सिंह उर्फ जस्सी, दोनों निवासी गाँव फिरोजपुर, फ़तेहगढ़ साहिब के तौर पर हुई है। पुलिस ने मुलजिमों के कब्ज़े में से जुर्म में इस्तेमाल किया एक हीरो डीलक्स मोटरसाईकल (पीबी बी 2187) और हंसिया भी बरामद किया है।
प्राप्त जानकारी अनुसार फ़तेहगढ़ साहिब के गाँव फरौर की एक 50 साला महिला बलवीर कौर बुधवार प्रातः काल गाँव फिरोजपुर में नहर के नज़दीक खेतों में बुरी तरह ज़ख़्मी हालत में पड़ी मिली थी। पीड़िता अब खतरे से बाहर है और वह पी. जी. आई. चंडीगढ़ में उपचाराधीन है।
प्रैस को संबोधन करते हुये आई. जी. पी. गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि दोनों दोषी सरकस के कलाकार थे और अलग-अलग गाँवों में जाकर साइकिल शो करते थे। उन्होंने बताया कि मुलजिम कीपा और जस्सी की मुलाकात बलवीर कौर के साथ उसके लड़के धर्मप्रीत के द्वारा हुई थी, जिसकी करीब आठ महीने पहले गाँव फरौर में शो दौरान इनके साथ दोस्ती हुई थी।
प्राथमिक तफ्तीश संबंधी और ज्यादा जानकारी देते हुये ऐस. ऐस. पी. फतहेगढ़ साहिब डॉ. रवजोत कौर ग्रेवाल ने बताया कि दोनों मुलजिम अमीर बनने के इच्छुक थे और एक ‘तांत्रिक’ के संपर्क में आए, जिसने उनको एक महिला का ‘मानव बलिदान’ करने के लिए उकसाया।
उन्होंने बताया कि मुलजिम कीपा और जस्सी ने मंगलवार को बलवीर कौर को तांत्रिक के पास माथा टेकने के बहाने बुलाया और उसका कत्ल करने के लिए उसे गाँव फिरोजपुर की एक सुनसान जगह पर ले गए, जहाँ उन्होंने हंसिये से महिला पर हमला कर दिया, जिस कारण उसकी गर्दन और शरीर के अन्य अंगों पर गंभीर चोटें लगीं।
एस. एस. पी. रवजोत कौर ने कहा कि गाँव वासियों से मिली जानकारी के उपरांत पुलिस ने तुरंत इस मामले की जांच शुरू कर दी और दोनों मुलजिमों को गिरफ़्तार कर लिया।
बताने योग्य है कि एफ. आई. आर नं. 38 तारीख़ 09. 04. 2023 को भारतीय दंड संहिता (आई. पी. सी.) की धारा 307 और 34 के अंतर्गत थाना फ़तेहगढ़ साहिब में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
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