
जालंधर ब्रीज: जिले में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए कर्फ़्यू के नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्ती का प्रयोग करते हुए खुराक और सिविल सप्लाई विभाग द्वारा एक दुकानदार को 10000 रुपए जुर्माना करके एफ.आई.आर.दर्ज की गई है।
इस से स6बन्धित जानकारी देते हुए जिला खुराक और सप्लाई कंट्रोलर नरिन्दर सिंह ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा कर्फ़्यू के दौरान दुकानदारों को अपनी, दुकानों को बंद रखने के लिए कहा गया है परन्तु वही दुकानदार लोगों को समान बेच सकते हैं जिनको स्पैशल कर्फ़्यू के पास जारी किये गए हैं।
उन्होने बताया कि कर्फ़्यू नियमों की सख्ती से पालना को विश्वसनीय बनाने के लिए विभाग की अनेकों टीमों का गठन किया गया है। उन्होने कहा कि नूरमहल में जांच के दौरान पाया गया कि बरकत राम महिंद्र पाल ने दाना मंडी में अपनी दुकान खोली है और वह निर्धारित कीमत से अधिक मूल्य पर लोगों को समान बेच रहा है।
जिला खुराक और सप्लाई कंट्रोलर ने बताया कि इस पर तुरंत कार्यवाही करते हुए दुकानदार को 10000 रुपए जुर्माना करने के साथ-साथ उसके विरुद्ध पुलिस स्टेशन नूरमहल में धारा 188 अधीन एफ.आई.आर.दर्ज की गई है। उन्होने कहा कि इस तरह की कार्यवाही पिछले कुछ दिनों में आधार सुपर स्टोर नूरमहल पर भी की गई थी। उन्होने कहा कि यह जांच मुहिम आने वाले दिनों में भी जारी रखी जायेगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जायेगा
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