जालंधर ब्रीज: लाभार्थियों को आटा/गेहूं घरों में पहुँचाने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व अधीन पंजाब कैबिनेट ने राष्ट्रीय ख़ाद्य सुरक्षा एक्ट ( एन. एफ. एस. ए.) के अधीन माडल फेयर प्राइस शॉपस के प्रस्ताव की शुरुआत की मंज़ूरी दे दी।
इस सम्बन्धी फ़ैसला आज यहाँ पंजाब सिवल सचिवालय-1 में मुख्यमंत्री के नेतृत्व अधीन हुई मंत्रीमंडल की मीटिंग में लिया गया।
इस संबंधी विवरण देते हुये मुख्यमंत्री दफ़्तर के प्रवक्ता ने बताया कि कैबिनेट ने लाभार्थियों के घरों में पैकेज्ड आटा/ पैकेज्ड गेहूँ के वितरण के लिए संशोधित विधि को भी मंजूरी दी। आटा/गेहूं का वितरण खुली मात्रा, सही तोल में, राशन डिप्पूओं से या राशन डीपू होल्डर की तरफ से विशेष सीलबंद पैकटों में लाभार्थियों के घरों के दरवाज़े या नज़दीकी मोटर प्वाइंट पर पहुँचाने की इजाज़त दी गई है। लाभार्थी के लिए पैकेज्ड आटा/पैकेज्ड गेहूँ प्राप्त करने का यह ज़्यादा सम्मानजनक ढंग होगा क्योंकि लाभार्थी को ख़ास तौर पर ख़राब मौसम के हालात में लम्बी कतारों में खड़ा होने की ज़रूरत नहीं रहेगी।
आटा और गेहूँ देते समय सभी ज़रूरी शर्तों जैसे कि बायो मीट्रिक पड़ताल, लाभार्थी को प्रिंट की वज़न रसीद और अन्य ज़रूरतों पूरी करनी यकीनी बनाईं जाएंगी। होम डिलीवरी सेवा, माडल फेयर प्राइस शाप की धारणा को पेश करेगी, जो राज्य की शीर्ष सहकारी सभा ‘दी पंजाब स्टेट कोआपरेटिव सप्लाई एंड मार्किटिंग फेडरेशन लिमिटिड’ की तरफ से चलाईं जाएंगी क्योंकि यह अग्रणी सहकारी अदारा होने के साथ-साथ राष्ट्रीय ख़ाद्य सुरक्षा एक्ट के अंतर्गत सहकारी संस्थाओं को प्राथमिकता दी जानी बनती है। पंजाब राज्य सहकारी सप्लाई और मार्किटिंग फेडरेशन लिमिटिड द्वारा चलाए जा रहे माडल फेयर प्राइस शॉपस की तरफ से लाभार्थियों के घर तक पैक किये गेहूं/ पैक किये आटे की सप्लाई करने के लिए स्मार्ट ट्रांसपोर्ट सेवाएं भी शामिल की जाएंगी।
उपभोक्ताओं को कम दरों पर रेत और बजरी मुहैया करने के लिए करशर नीति 2023 को हरी झंडी
उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर रेत और बजरी मुहैया करने और इसकी स्पलाई को सुचारू बनाई रखने के लिए कैबिनेट ने पंजाब करशर नीति 2023 को भी मंजूरी के दी। इस नीति के अंतर्गत करशर यूनिटों की दो मुख्य श्रेणियों कमर्शियल करशर यूनिट ( सी. सी. यू.) और पब्लिक करशर यूनिट ( पी. सी. यू.) होंगी। स्क्रीनिंग- कम- वाशिंग प्लांट भी करशर यूनिट की श्रेणी में आऐंगे। पब्लिक करशर यूनिट ( पी. सी. यू.) एक रजिस्टर्ड करशर यूनिट होगा, जो पंजाब ट्रांसपेरैंसी इन पब्लिक प्रोक्युरमेंट एक्ट के अंतर्गत निर्धारित एक ट्रांसपेरैंसी ई-टैंडरिंग प्रक्रिया के द्वारा चुना गया है और करशर यूनिट की तरफ से दर्शाये कम से कम खनिज मूल्य (लोडिंग खर्चा सहित और करशर बिक्री मूल्य से अधिक नहीं) पर आधारित होगा।
सरकार समय-समय पर करशर बिक्री मूल्य (सी. एस. पी.) निर्धारित करेगी और कोई भी करशर यूनिट इससे अधिक मूल्य पर खनिज की बिक्री नहीं करेगा। सी. एस. पी. में खनिज लागत, माइनिंग साइट से करशर यूनिट तक ढुलाई, प्रोसैसिंग खर्चे और लाभ और परिवहन वाहनों की किसी भी मंज़ूर श्रेणी में खनिज की लोडिंग शामिल होगी। माईनज़ और जियालोजी विभाग की तरफ से करशर यूनिट को रजिस्टर करने के लिए आनलाइन पोर्टल प्रणाली विकसित की जायेगी।
करशर मालिक विभाग द्वारा तैयार किये आनलाइन पोर्टल के द्वारा अपने यूनिटों को ख़ुद रजिस्टर करेंगे और अगर कोई करशर मालिक चाहेगा तो वह पंजाब राज्य माइनर मिनरल नीति 2023 के अंतर्गत व्यापारिक माइनिंग यूनिटों के लिए बोली में हिस्सा ले सकता है। इस नीति का प्रारंभिक उद्देश्य सरकार की तरफ से उचित मार्किटिंग दखलअन्दाज़ी के ज़रिये खपतकारों को वाजिब दरों पर रेत और बजरी मुहैया करने और इसकी स्पलाई को सुचारू बनाई रखना है।
ग़ैर-कानूनी माइनिंग रोकने के लिए पंजाब माइनर मिनरल रूल्ज 2013 में संशोधनों की इजाज़त
पंजाब मंत्रीमंडल ने ग़ैर-कानूनी माइनिंग रोकने और राज्य में माइनर मिनरलज़ की सप्लाई बढ़ाने के लिए पंजाब माइनर मिनरलज़ रूल्ज, 2013 में संशोधनों को भी मंजूरी दे दी। राज्य सरकार ने इस साल 13 मार्च को पंजाब माइनर मिनरल नीति, 2023 अधिसूचित की थी। इस नीति के उपबंधों के कारण रियायती ठेके और सार्वजनिक माइनिंग साईटों का वितरण के लिए मौजूदा नियमों में कुछ संशोधनों की ज़रूरत थी। यह संशोधन सालाना रियायत राशि की किश्तों, सार्वजनिक माइनिंग साईटों, माइनिंग साईटों के लिए रियायत की सुपुर्दगी के नियमों और शर्तों और पंजाब माइनर मिनरलज़ रूल्ज, 2013 में एग्रीमेंट फार्म एल-1 से सम्बन्धित हैं।
प्राकृतिक आपदा के कारण फसलों के नुकसान सम्बन्धी खेत मज़दूरों को वित्तीय राहत देने के लिए नीति पर मोहर
मंत्रीमंडल ने प्राकृतिक आपदा के कारण फसलों के हुए नुकसान से प्रभावित खेत मज़दूरों को राहत देने के लिए नीति पर भी मोहर लगा दी। प्राकृतिक आपदा के कारण फसलों के नुकसान से सम्बन्धित किसानों को मुआवज़ा देने के लिए डिप्टी कमिश्नरों को राशि जारी कर दी गई थी। इसलिए इस नीति के अंतर्गत खेत मज़दूरों को मुआवज़ा देने के लिए प्रांतीय बजट में से 10 प्रतिशत अतिरिक्त राहत राशि डिप्टी कमीशनरों को मुहैया की जायेगी। यह नीति पहली मई 2023 से लागू होगी और सभी खेत मज़दूर परिवारों, जिनके पास कोई ज़मीन ( रिहायशी प्लाट के इलावा) नहीं होगी, या वह जिनके पास ठेके/ किराए/ काश्त के लिए एक एकड़ से कम जगह होगी, वह सभी मुआवज़ा लेने के योग्य होंगे।
सरकारी डैंटल कालेज और अस्पताल, अमृतसर और पटियाला के नौ विभागों में टीचिंग फेकल्टी के 39 पद सुरजीत करने का फ़ैसला
कैबिनेट ने सरकारी डैंटल कालेज और अस्पताल, अमृतसर और पटियाला के नौ विभागों में टीचिंग फेकल्टी की सीधी भर्ती कोटे की मंज़ूरशुदा पदों में से पाँच प्रोफ़ैसर, 10 एसोसिएट प्रोफ़ैसर और 24 सहायक प्रोफैसरों सहित कुल 39 पदों को सुरजीत करते हुए यह पद पंजाब लोक सेवा कमीशन के दायरे में से निकाल कर विभागीय चयन समिति के द्वारा भरने की मंजूरी दे दी। इससे सरकारी डैंटल कालेजों में पढ़ते विद्यार्थियों को मानक शिक्षा प्रदान करने में मदद मिलेगी और साथ ही लोगों को बेहतर सेहत सहूलतें प्रदान की जा सकेंगी।
पंजाब लीगल सर्विसज़ अथॉरिटी में 11 पद सुरजीत करने की मंज़ूरी
मंत्रीमंडल ने पंजाब कानूनी सेवा अथॉरिटी में तीन रीडरों, चार जूनियर स्केल स्टैनोग्राफ़रों और चार अहलमद समेत 11 पद सुरजीत करने को भी हरी झंडी दे दी। इसके इलावा सेवकों के दो पद आउट सोर्स के द्वारा भरे जाएंगें। इन पदों के सुरजीत होने से पंजाब कानूनी सेवा अथॉरिटी की कार्य-कुशलता में विस्तार होगा, जिससे काम के निपटारे में तेज़ी आयेगी।
सी. एम. दी योगशाला प्रोजैक्ट के लिए 14 और सुपरवाइज़र (योगा) और 200 ट्रेनर ( योगा) भर्ती करने की मंजूरी
स्वस्थ और प्रगतिशील पंजाब के बारे जन लहर बनाने की दिशा में कदम उठाते हुये पंजाब कैबिनेट ने गुरू रविदास आयुर्वेद यूनिवर्सिटी पंजाब, होशियारपुर की सरप्रस्ती अधीन सी. एम. की योगशाला प्रोजैक्ट के लिए 14 और सुपरवाइज़र (योगा), 200 और ट्रेनर ( योगा) की उक्का-पुक्का ( कनसौलीडेटिड) वेतन पर और आउटसोर्स एजेंसी के द्वारा डी. सी. दरों पर एक वीडीओग्राफ़र-कम-फोटोग्राफर और चार डेटा एंट्री ऑपरेटरों की भर्ती करने की भी मंजूरी दी गई। इस कदम का मंतव्य योग सैशनों/ क्लासों के ज़रिये राज्य में योग क्रियाओं को उत्साहित करना है।
धार्मिक फौजियों के मासिक गुज़ारा भत्ते में विस्तार
कैबिनेट ने ऑपरेश्न ब्लयू स्टार के समय प्रभावित 76 धार्मिक फौजियों का मासिक गुज़ारा भत्ता 10 हज़ार से बढ़ा कर 12 हज़ार रुपए करने की भी मंज़ूरी के दी। यह फ़ैसला बढ़ती महँगाई, मौजूदा हालात और इन धार्मिक फौजियों के रहन-सहन के बढ़े खर्चे के मद्देनज़र लिया गया है।
366 रजिस्टर्ड गौशालाओं के बिजली बिलों के बकाए गौ सैस में से एडजस्ट करने का फ़ैसला
एक अन्य अहम फ़ैसले में मंत्री समूह ने पंजाब की 366 गौशालाएं, जिनमें 20 सरकारी गौशालाएं भी शामिल हैं, के पहली अक्तूबर 2022 से 30 जून 2023 तक के बिजली बिलों के तकरीबन 8.50 करोड़ रुपए के बकाए की रकम पी. एस. पी. सी. एल. के पास एकत्रित पड़े गौ सैस की रकम में से एडजस्ट करने की भी मंजूरी दे दी।
श्रम विभाग के ग्रुप-ए से सम्बन्धित विभागीय नियम बनाने/संशोधन करने की मंज़ूरी
कैबिनेट ने श्रम विभाग की फिर संरचना के बाद ग्रुप-ए के नये विभागीय नियम बनाने/संशोधन करने सम्बन्धी भी हरी झंडी दे दी। इस कदम का मंतव्य विभाग के कामकाज को सुचारू तरीके से चलाना और नये पदों की रचना करने की प्रक्रिया शुरू करना है।
पंजाब बिलडिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्करज़ रूल्ज, 2008 के नियम 260 (3) और 261 में संशोधन की मंजूरी
मंत्रीमंडल ने पंजाब बिलडिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्करज़ वैलफेयर ( रैगूलेशन ऑफ इम्पलाईमैंट एंड कंडीशन आफ सर्विस) रूल्ज, 2008 के अंतर्गत बने रूल 260 ( 3) अनुसार दर्ज फार्म नंबर 27 में मालिक और ठेकेदार से सर्टिफिकेट में संशोधन करने और रूल्ज 261 के अंतर्गत नया फार्म नंबर 34 शामिल करने के लिए हरी झंडी दे दी। नियम 260 ( 3) के मुताबिक निर्माण श्रमिक को अपने काम के लिए पिछले वर्ष (आवेदन की तिथि से) के लिए फार्म नंबर 27 के ज़रिये निर्माण श्रमिक के तौर पर 90 दिनों का स्वै-प्रमाण पत्र देने की ज़रूरत थी परन्तु अब शोधित फार्म में मज़दूर के काम का ब्योरा चरणबद्ध प्रोफार्मे में कॉलमवार दर्ज होगा, जिसके अंतर्गत काम की शुरुआत की तारीख़, काम ख़त्म होने की तारीख़, काम के कुल दिन, काम की किस्म, मालिक/ठेकेदार का नाम, मालिक/ठेकेदार का मोबाइल नंबर और मालिक/ ठेकेदार के हस्ताक्षर शामिल होंगे। इसके इलावा रजिस्ट्रेशन और नकद रूप में फीस जमा करवाने को आसान बनाने के लिए रूल 261 में फार्म 34 में नयी नकदी रसीद जोड़ी गई है।
दी पंजाब ट्रांसपेरैंसी इन पब्लिक प्रोक्युरमेंट एक्ट, 2019’ की धारा 63 अधीन छूट की स्वीकृति
कैबिनेट ने ‘दी पंजाब ट्रांसपेरैंसी इन पब्लिक प्रोक्युरमेंट एक्ट 2019 की धारा 63 के अधीन छूट के ड्राफ्ट भी स्वीकृत कर लिया। इस छूट के कारण खऱीद इकाईयां, ‘इलैक्ट्रॉनिकस और सूचना प्रौद्यौगिकी मंत्रालय’ के अधीन नेशनल इनफोरमैटिकस सैंटर (एन. आई. सी.), नेशनल इन्फर्मेशन सैंटर सर्विसज़ आई. एन. सी. के अधीन नेशनल इनफोरमैटिकस सैंटर ( एन. आई. सी.), इलैक्ट्रॉनिकस और सूचना प्रौद्यौगिकी मंत्रालय, भारत सरकार, रक्षा सेवा कल्याण विभाग, पंजाब के अधीन पंजाब पूर्व सैनिक निगम से सेवाओं की खऱीद ( कंसलटैंसी और ग़ैर कंसलटैंसी दोनों) सीधे तौर पर कर सकते हैं।
रोजग़ार, कौशल विकास एवं प्रशिक्षण विभाग की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट को मंज़ूरी
पंजाब कैबिनेट ने रोजग़ार उत्पत्ति, कौशल विकास एवं प्रशिक्षण विभाग की वर्ष 2021- 22 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट को भी मंज़ूर कर लिया।
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