जालंधर ब्रीज: मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा राज्य में जुवेनायल जस्टिस एक्ट, 2015 के अंतर्गत कानूनी विवाद में शामिल बच्चों की देखभाल, सर्वांगीण विकास और उनमें सकारात्मक व्यवहार पैदा करने के लिए लगातार यत्नशील है।
सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डा. बलजीत कौर ने यह जानकारी देते हुये बताया कि पंजाब सरकार की तरफ से राज्य में जुवेनायल जस्टिस एक्ट, 2015 के अंतर्गत कानूनी विवाद में शामिल बच्चों के रख-रखाव और देखभाल के लिए 4 ऑबज़रवेशन होम होशियारपुर, लुधियाना और फरीदकोट फार ब्वॉइज़, ऑबजरवेशन होम जालंधर फॉर गर्लज़ और 2 स्पैशल होम होशियारपुर फार ब्वॉइज और अमृतसर फॉर गर्लज़ चलाए जा रहे हैं।
कैबिनेट मंत्री ने बताया कि इन बच्चों के सर्वांगीण विकास और सकारात्मक व्यवहार के लिए विभिन्न प्रयास किये जा रहे हैं। इन बच्चों के लिए करवाई जा रही गतिविधियों के दौरान कॉर्पोरेट अदारों का सहयोग भी लिया जा रहा है। मंत्री ने कॉर्पोरेट अदारों के सहयोग देने की सराहना की और अन्य इच्छुक अदारों को सहयोग करने की अपील भी की।
मंत्री ने कहा कि इन होमज़ में रह रहे बच्चों को आपसी सांझ, दोस्ती और निजी विकास का मौका देना है। उन्होंने बताया कि खेल समागम आयोजित करने का मंतव्य बच्चों में खेल अनुशासन, मुकाबले की भावना, समय का सत्कार और आगे बढ़ने की भावना पैदा करना है।
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