November 22, 2024

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पंजाब सरकार ने 1 जुलाई से 31 जुलाई तक क्रमबद्ध ढंग से तालाबन्दी खोलने सम्बन्धी जारी किये दिशा-निर्देश

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जालंधर ब्रीज: पंजाब सरकार ने आज 01.07.2020 से 30.07.2020 तक ‘अनलॉक 2’ को खोलने सम्बन्धी दिशा-निर्देश जारी किये हैं और कंटेनमैंट ज़ोनों से बाहर के इलाकों में सभ्यक तरीके से अन्य गतिविधियां फिर खोलने का फ़ैसला किया है।

इस सम्बन्धी जानकारी देते हुये सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इन विस्तृत दिशा-निर्देशों के अंतर्गत राज्य सरकार ने जि़ला अधिकारियों को ज़रूरत पडऩे पर कंटेनमैंट ज़ोनों से बाहर के क्षेत्रों में ऐसी पाबंदियां लगाने की आज्ञा दे दी है। हालाँकि, पड़ोसी देशों के साथ संधियों के अंतर्गत सरहदी व्यापार में शामिल व्यक्तियों और चीजों की अंतर-राज्यीय और राज्य के भीतर यातायात पर कोई पाबंदी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि ऐसी गतिविधियों के लिए किसी अलग आज्ञा / मंजूरी / ई-पर्मिट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।

उन्होंने आगे बताया कि स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक और कोचिंग संस्थाएं 31 जुलाई, 2020 तक बंद रहेंगी। ऑनलाइन / डिस्टैंस लर्निंग की आज्ञा को और उत्साहित किया जायेगा। केंद्र और राज्य सरकारों के प्रशिक्षण अदारों को 15 जुलाई से काम करने की आज्ञा दी जाऐगी जिसके लिए भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा स्टैंडर्ड ओपरेटिंग प्रोसीजी (एसओपी) जारी की जाएंगी।

उन्होंने आगे कहा कि ऐसी गतिविधियां जिनकी आज्ञा नहीं है उनमें मेट्रो रेल, सिनेमा हाल, जिमनेजिय़म, स्विमिंग पुल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार, ऑडीटोरियम, असेंबली हॉल और इस तरह के स्थान शामिल हैं। उन्होंने आगे कहा कि एम.एच.ए. के बिना अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा पर भी पाबंदी होगी। इसके अलावा सामाजिक / राजनैतिक / खेल / मनोरंजन / अकादमिक / सांस्कृतिक / धार्मिक कामों और अन्य बड़ी भीड़ों पर भी पाबंदी रहेगी। अन्य सभी गतिविधियों की कंटेनमैंट ज़ोनों से बाहर के क्षेत्रों में आज़ादी होगी।
प्रवक्ता ने आगे बताया कि तालाबन्दी 31 जुलाई, 2020 तक कंटेनमैंट जोनों में लागू रहेगी और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमएचएफडब्लयू) के दिशा-निर्देशों के अनुसार ऐसे ज़ोनों को जिला अधिकारियों द्वारा निर्धारित किया जायेगा। कंटेनमैंट जोनों में सिफऱ् ज़रूरी कामों को ही आज्ञा दी जायेगी। जि़ला अधिकारी इसके अनुसार एम.एच.एफ.डब्ल्यू और पंजाब स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार कंटेनमैंट और बफर जोनों में अपेक्षित कार्यवाही कर सकते हैं।

उन्होंने कहा कि सभी ग़ैर ज़रूरी कामों के लिए व्यक्तियों के यातायात की राज्य भर में रात 10.00 बजे से प्रात:काल 5.00 बजे तक रोक रहेगी। हालाँकि, बहुत सी गतिविधियों जैसे मल्टीपल सिफ्टें, राष्ट्रीय और राज्य मार्गों पर व्यक्तियों और चीजें के यातायात और बसें, रेल गाड़ीयाँ और हवाई जहाज़ों से उतरने के बाद माल को उतारने और व्यक्तियों को अपने अपने स्थानों पर जाने समेत ज़रूरी कामों की आज्ञा होगी। उन्होंने कहा कि जि़ला अधिकारियों को हिदायत की गई है कि वह सी.आर.पी.सी की धारा 144 के अंतर्गत मनाही के आदेश जारी करें और सख्त पालना को यकीनी बनाऐं।

इसके अलावा, यात्री रेल गाड़ीयाँ और श्रमिक विशेष रेल गाड़ीयाँ, घरेलू हवाई यात्रा, देश से बाहर फंसे भारतीय नागरिकों के यातायात और विदेशी नागरिकों को बाहर निकालने और निशानदेही और भारतीय समुद्री यात्रियों के साईन आन और साईन ऑफ एस.ओ.पीज़ के अनुसार नियमित किये जा सकते हैं। और ज्यादा जानकारी देते हुये उन्होंने कहा कि 65 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति, सह रोग वाले व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को ज़रूरी वस्तुएँ और स्वास्थ्य के उद्देश्यों को छोड़ कर घर रहने की सलाह दी जाती है।

प्रवक्ता ने आगे कहा कि विवाह से जुड़ी भीड़ों में मेहमानों की संख्या 50 से अधिक न हो और अंतिम संस्कार / अंतिम रस्म में व्यक्ति की संख्या 20 से अधिक न हो। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना पूरी तरह वर्जित है और जुर्माने के साथ सजा योग्य है। सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटका, तम्बाकू आदि का प्रयोग वर्जित है। हालाँकि इन चीजें की बिक्री पर कोई रोक नहीं होगी।

उन्होंने बताया कि पूजा स्थान / धार्मिक स्थान प्रात:काल 5बजे से शाम 8 बजे तक खुले रहेंगे। पूजा के समय अधिक से अधिक व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नहीं होनी चाहिए और इसलिए पूजा का समय उस अनुसार नियत किया जाये। इन स्थानों के प्रबंधन, हाथों की सफ़ाई, सामाजिक दूरी और मास्क पहनने को यकीनी बनाने के लिए उचित प्रबंध किये जाने चाहिएं। लंगर और प्रसाद बाँटने की आज्ञा है। धार्मिक स्थानों भी एस.ओ.पी. के मुताबिक कार्यशील होंगे।

इसी तरह रैस्टोरैंटों को 50प्रतिशत सामथ्र्य या 50 मेहमानों के साथ रात के 9बजे तक खुलने की आज्ञा दी गई है। यदि रैस्टोरैंट में आबकारी विभाग की मंज़ूरी हो तो शराब परोसी जा सकती है। हालाँकि बार बंद रहेंगे। प्रबंधन ऐसओपीज़ की पालना करेगा।्र
उन्होंने आगे कहा कि होटलों में रैस्टोरैंटों को बर्फ समेत खाना देने की मंजूरी दी गई है जिसमें उनके बैठने की क्षमता का 50प्रतिशत या 50 मेहमान, जो भी कम हो, की आज्ञा होगी। यह रैस्टोरैंट होटल के मेहमानों के अलावा अन्य व्यक्तियों के लिए भी खुले रहेंगे परन्तु होटल के मेहमानों और बाहर से आए व्यक्तियों के लिए रात 9 बजे तक का समय होगा। बार बंद रहेंगे। हालाँकि, राज्य की आबकारी नीति के अंतर्गत आज्ञा अनुसार शराब कमरों और रैस्टोरैंटों में सप्लाई की जा सकती है।

प्रवक्ता ने आगे कहा कि रात का कर्फ़्यू सख्ती से लागू किया जायेगा और व्यक्तियों को सिफऱ् प्रात:काल 5 बजे से रात 10 बजे तक ही गतिविधि करने की आज्ञा होगी। मेहमानों को फ्लायट /रेल के द्वारा उनके यात्रा के कार्यक्रम के आधार पर रात 10 बजे से 5 बजे के बीच होटल के परिसर में दाखि़ल होने और छोडऩे की आज्ञा होगी। उन्होंने कहा कि कफ्र्यू के घंटों के दौरान इन मेहमानों की एक बार गतिविधि के लिए हवाई /रेल टिकट और रात 10 बजे से प्रात:काल 5 बजे तक होटल की बुकिंग होटल आने और जाने के लिए कफ्र्यू पास के तौर पर काम करेगी।

उन्होंने आगे बताया कि विवाह समारोहों के अलावा बैनकुएट फि़ल्हाल में ‘ओपन -एयर’ पार्टियाँ, मैरिज पैलेसों, होटलों और खुले स्थानों में होने वाले अन्य सामाजिक कामों और पार्टियों में 50 तक व्यक्ति शामिल हो सकेंगे। केटरिंग स्टाफ को मिला कर मेहमानों की संख्या 50 व्यक्तियों से अधिक नहीं होगी। 50 व्यक्तियों के लिए बैनकुएट हॉल और स्थान का आकार कम से कम 5,000 वर्ग फुट होना चाहिए जिससे हर व्यक्ति के लिए 10&10 क्षेत्र की ज़रूरत के आधार पर अपेक्षित सामाजिक दूरी का पालन किया जा सके। बार बंद रहेंगे। हालाँकि राज्य की आबकारी नीति के अनुसार समागम में शराब परोसी जा सकती है। होटल और अन्य आतिथ्य सेवाओं के लिए एसओपीज़ का सख्ती से पालन किया जायेगा।

उन्होंने आगे कहा कि शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के मुख्य बाज़ारों में दुकानों समेत सभी शॉपिंग माल और दुकानों को प्रात:काल 7.00 बजे से शााम 8.00 बजे तक खोलने की आज्ञा है। शराब के ठेके प्रात:काल 8 बजे से 9 बजे तक खुले रहेंगे। हालाँकि, भीड़ -भाड़से बचाव के लिए मुख्य बाज़ारों, मार्केट कम्पलैकसों और रेहड़ी बाज़ारों और अन्य भीड़ वाले स्थानों पर स्थित दुकानों के लिए जि़ला अधिकारी अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। पंजाब स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी एसओपीज़ के अंतर्गत नाई की दुकानों, बाल काटने वाले सैलून, ब्यूटी पार्लर और सपा को प्रात:काल 7 बजे से शाम 8 बजे तक खोलने की आज्ञा होगी।

प्रवक्ता ने आगे कहा कि ज़रूरी चीजें वाली दुकानों को सभी दिन रात 8 बजे तक खुला रहने दिया जायेगा। रैस्टोरैंट और शराब के ठेके सभी दिन रात 9 बजे तक खुले रहेंगे। रविवार को दुकानें (ज़रूरी चीजें के अलावा) और शापिंग मॉल बंद रहेंगे। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के एसओपीज़ के अनुसार स्पोर्टस कंपलैक्स, स्टेडियम और सार्वजनिक पार्कों को बिना दर्शकों के प्रात:काल 7बजे से शाम 8बजे तक खुलने दिया जायेगा। उद्योगों और औद्योगिक अदारों, निर्माण कामों आदि की आज्ञा होगी। उन्होंने कहा कि अंतरराज्यीय और राज्य में बसें के यातायात को बिना किसी पाबंदी के आज्ञा दी जाऐगी और ट्रांसपोर्ट वाहन बैठने के लिए सभी सीटों का प्रयोग कर सकेंगे।

और ज्यादा जानकारी देते हुये उन्होंने कहा कि उद्योगों और अन्य अदारों को उनके कामकाज के लिए अलग आज्ञा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सभी कर्मचारियों को आज्ञा दिए घंटों के दौरान बिना किसी पास के गतिविधि की इजाज़त दी जाऐगी जैसे कि विभिन्न अदारों के लिए उपरोक्त पैरा में बताया गया है। व्यक्तियों और चीजों की अंतर-राज्ज़ीय और राज्य में यातायात के लिए कोई रोक नहीं होगी और ऐसी गतिविधि के लिए अलग आज्ञा /मंज़ूरी /पर्मिट की ज़रूरत नहीं होगी। अंतर-राज्जीय यात्रियों के लिए कोवा -एप और स्व-तैयार किये पास का प्रयोग लाजि़मी होगी।

सामाजिक दूरी बनाई रखने को ज़रूरी बताते हुये उन्होंने कहा कि सभी गतिविधियों के लिए कम से -कम 6 फुट दूरी (दो गज की दूरी) हमेशा रखी जाये। इस अनुसार, अगर किसी गतिविधि के कारण भीड़ होती है, तो स्टेगरिंग, रोटेशन, दफ्तरों और अदारों के समय में तबदीली आदि ज़रूरी कदम उठाए जाएँ और यह सुनिश्चित किया जाये कि सामाजिक दूरियों के सिद्धांतों के साथ समझौता न किया जाये। काम करने वाले स्थानों समेत सार्वजनिक स्थानों पर सभी व्यक्तियों द्वारा मास्क पहनने लाजि़मी होंगे और इस पर सख्ती से निगरानी और अमल किया जाना चाहिए।

राज्य सरकार ने कर्मचारियों को सलाह दी है कि वह आरोग्य सेतु एप इनस्टोल करें। इसी तरह लोगों को भी जि़ला अधिकारियों के द्वारा इस ऐपलीकेशन को इनस्टोल करने की सलाह दी गई थी और अपने स्वास्थ्य की स्थिति को नियमित तौर पर एप पर अपडेट करने की सलाह दी गई है। इन दिशा—निर्देशों और लॉकडाऊन उपायों के किसी भी तरह का उल्लंघन को आपदा प्रबंधन एक्ट, 2005 की धारा 51 से 60 के अधीन, भारतीय दंड संहिता (आइपीसी) की धारा 188 के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही करने की सजा दी जाऐगी।


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