जालंधर ब्रीज: गैंगस्टर-नारको गठजोड़ को बड़ा झटका देते हुए, अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने तीन नशा तस्करों को गिरफ्तार कर सीमा पार से नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले एक रैकेट का पर्दाफाश किया है और उनके कब्जे से 1 किलो आइस (मेथामफेटामाइन) और 1 किलो हेरोइन बरामद की गई है।
यह जानकारी देते हुए पुलिस महानिदेशक (डी.जी.पी.) गौरव यादव ने बुधवार को बताया कि पकड़े गए व्यक्तियों की पहचान अमृतसर के पिंड भकना कलां निवासी करनदीप सिंह (22), जीवन सिंह (19) और मनजिंदर सिंह (21), जो दोनों तरनतारन के चोहला साहिब के निवासी हैं, के रूप में हुई है। पुलिस टीमों ने उनकी टोयोटा एटिओस कार, जिसमें वे सफर कर रहे थे, भी जब्त कर ली है।
डी.जी.पी. गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला कि गिरफ्तार आरोपी करन दीप छह साल बाद पंजाब लौटने से पहले दुबई और रूस के शहर मास्को में रह रहा था।
उन्होंने कहा कि पंजाब लौटने के बाद, आरोपी करनदीप ने विभिन्न सोशल मीडिया ऐप्स का इस्तेमाल करके पाकिस्तान स्थित नशा तस्करों के साथ संपर्क कायम किया और अमृतसर और उसके आसपास के इलाकों में नशीले पदार्थों की तस्करी शुरू कर दी। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान आधारित तस्कर विभिन्न क्षेत्रों में नशीले पदार्थों की खेप पहुंचाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करते थे।
डी.जी.पी. ने यह भी कहा कि जांच में यह भी पाया गया कि आरोपी करनदीप विदेशी गैंगस्टर गुरदेव उर्फ जैसल के संपर्क में था। इस संबंध में अमृतसर के एयरपोर्ट थाने में एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत एफ.आई.आर. दर्ज की गई है और आगे की जांच जारी है।
यह उल्लेखनीय है कि गुरदेव जैसल कनाडा स्थित आतंकवादी लखबीर उर्फ लंडा और सतबीर सिंह उर्फ सत्ता का प्रमुख संचालक है, जो पुलिस स्टेशन सरहाली पर रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड (आर.पी.जी.) हमले और पंजाब में कई हत्या साजिशों में शामिल थे।
इस संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पुलिस कमिश्नर (सी.पी.) अमृतसर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि खुफिया सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए डी.सी.पी. इंवेस्टिगेशन हरप्रीत सिंह मंडेर की अगवाई में सी.आई.ए. स्टाफ-1 की पुलिस टीमों ने अमृतसर के अजनाला रोड पर पुली सूआ के पास नाका लगाकर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके वाहन से नशीले पदार्थों की खेप बरामद की।
सी.पी. ने कहा कि आगे की जांच की जा रही है और आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियों और बरामदगियों की उम्मीद है।
इस संबंध में एफ.आई.आर. नंबर 44 दिनांक 05.11.2024 के तहत थाने एयरपोर्ट, अमृतसर में एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 21सी, 22सी और 23 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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