जालंधर ब्रीज: पंजाब विधानसभा चुनाव के मद्देनजऱ आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद, विभिन्न प्रवर्तन दलों ने चुनाव आचार संहिता लागू होने से 11 फरवरी, 2022 तक 414.35 करोड़ रुपए की कीमत की संपत्ति ज़ब्त की है।
इस सम्बन्धी जानकारी देते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पंजाब डॉ. एस करुणा राजू ने आज बताया कि पंजाब आबकारी विभाग के निगरानी दलों ने 28.62 करोड़ रुपए की 47.13 लाख लीटर शराब ज़ब्त की है। इसी तरह, प्रवर्तन विंग ने 319.30 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थ बरामद किए हैं और 28.62 करोड़ रुपए की बेनामी नकदी भी ज़ब्त की है।
उन्होंने बताया कि चैकिंग के दौरान राज्य आबकारी विभाग ने अमृतसर में मेसर्ज चोजर वाइन के शराब के छापे से फोस्टर, हैनीकेन, मिलर समेत अलग-अलग ब्रांडों की एक्सपायरी बीयर की 2,871 पेटियाँ बरामद की हैं। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा एक्सपायरी बीयर के स्टॉक को तुरंत अपने कब्ज़े में ले लिया गया और शराब विक्रेता के विरुद्ध आबकारी नियमों का उल्लंघन करने का मामला दर्ज किया गया है।
डॉ. राजू ने बताया कि आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद आबकारी विभाग ने 9 फरवरी, 2022 तक 1,01,388 लीटर शराब, 28,04,889 किलो लाहन समेत बड़ी मात्रा में ज़ब्ती कीं हैं, और उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध 928 एफ.आई.आर. दर्ज कीं हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 1,352 संवेदनशील क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है। इसके अलावा 4,288 व्यक्तियों की पहचान अशांति फैलाने वाले संभावित व्यक्तियों के रूप में की गई है। उन्होंने कहा कि इन व्यक्तियों में से 3,701 व्यक्तियों के विरुद्ध पहले ही कार्रवाई शुरु की जा चुकी है जबकि शेष व्यक्तियों को भी काबू कर लिया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि सुरक्षा के नज़रिए से 2,349 व्यक्तियों को सी.आर.पी.सी. अधिनियम की निवारक धाराओं के अंतर्गत गिरफ़्तार किया गया है।
उन्होंने आगे बताया कि सभी 3,121 मामलों में ग़ैर-ज़मानती वॉरंट जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि राज्य भर में 25,112 नाके लगाए गए हैं। डॉ. राजू ने बताया कि चुनाव आयोग की हिदायतों पर अमल करते हुए राज्य में अब तक कुल 3,90,170 लाइसेंसी हथियारों में से 3,79,424 हथियार जमा करवाए जा चुके हैं। जबकि राज्य में 122 बिना लाइसेंस के हथियार ज़ब्त किए गए हैं।
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